विचार परक
भवानीगंज (सिद्धार्थनगर) , थानाध्यक्ष राम देव द्वारा बयारा, भड़रिया में गोष्ठी करके आज से लागू तीनों नये कानून के संबंध में आम जनमानस को जागरुक किया गया।
इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नए प्राविधानों में पुलिस को 90 दिन के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है तथा पीड़ित की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर कराए जाने अधिकार प्राप्त करने के प्राविधान है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों में कठोर दंड (आजीवन कारावास या मृत्युदंड) का प्राविधान किया गया है तथा चिकित्सकों को बलात्कार से पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने एवं पीड़ित महिला का बयान, केवल महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये जाने का प्राविधान है।आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस मौके पर पत्रकार आलोक कुमार श्रीवास्तव,समाजसेवी, महिलाएं और गणमान्य लोग मौजूद रहे।