विचार परक
नई दिल्ली , मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए मुफ्त रहेगी। यह सेवा राज्य के बाहर भी फ्री रहेगी। वहीं, गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के लिए सेवा का लाभ लेने पर प्रति घंटे करीब दो लाख रुपये का भुगतान करना होगा। आपदा, औद्योगिक दुर्घटना या सड़क हादसे की स्थिति में एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध हो सकती है। दुर्घटना/आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे तथा संभाग के बाहर जाने के लिए स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी। वहीं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी/पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाएगी। वहीं, सभी सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जाएगी।
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों पर होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित/घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। हृदय संबंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियां जिसमें रोगी/पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में तुरंत इलाज के लिए हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए 01 ‘हेली एम्बुलेंस’ एवं 01 ‘फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस’ का शुभारंभ किया गया है, जो कि प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगी। एयर एम्बुलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहेगी। चिकित्सकीय आवश्यकता अनुसार प्रदेश के रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या देश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों पर हवाई परिवहन करेगी।
सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीडित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाएगा। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन किया जाएगा। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन किया जाएगा। सशुल्क सेवा की स्थिति में सेवाप्रदाता एजेंसी को हेलीकाप्टर के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,94,500 रुपए एवं फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,78,900 रुपये का भुगतान करना होगा।
रोगी/पीड़ित का एयर एम्बुलेंस से परिवहन इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन (80 प्रकार) की स्थिति में किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस सेवा अनुशंसित चिकित्सालय तक ले जाने के लिए होगी। ‘पीएम श्री एयर एम्बुलेंस’ सेवा अंतर्गत हवाई परिवहन के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा रोगी/पीड़ित के लिए 50 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान तथा थर्ड पार्टी के लिए 25 लाख का दुर्घटना बीमा और थर्ड पार्टी डैमेज के लिए 25 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।