परिक्षेत्रीय कार्यालय तथा आवासीय परिसर को आईजी ने तम्बाकू निषेध एरिया घोषित किया

विचार परक
बस्ती , पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बस्ती द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण रेंज कार्यालय एवं आवासीय परिसर को तम्बाकू निषेध एरिया घोषित किया गया है।
आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो-टोबैको डे (World No-Tobacco Day 2024)” के अवसर पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COPTA) में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र श्री रामकृष्ण भारद्वाज द्वारा सम्पूर्ण परिक्षेत्रीय कार्यालय एवं आवासीय परिसर को नो स्मोकिंग, नो टूबैको एरिया घोषित किया गया । यदि किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय परिसर/ आवासीय परिसर में पान,गुटखा खाकर थूकते अथवा बीड़ी,सिगरेट पीते/ तंबाकू का सेवन करते हुए पाये जाने पर रु 200/- के जुर्माने से दण्डित होगा।

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